भारत सरकार
कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41C(ख) के अनुसार, जिन कारखानों में खतरनाक प्रक्रियाएँ संचालित होती हैं, उनके अधिभोगियों (Occupiers) के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति करें जो खतरनाक पदार्थों के संचालन में सक्षम हों। इन नियुक्त व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है कि वे कारखाने के भीतर ऐसे पदार्थों के संचालन की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सभी सुविधाएँ निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं।
इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि खतरनाक प्रक्रिया से संबंधित कारखानों के पर्यवेक्षकों (Supervisors) को ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएँ, जिनसे वे प्रक्रियात्मक खतरों का विश्लेषण कर सकें तथा उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियाँ लागू कर सकें, जो नवीनतम तकनीकों और वर्तमान वैधानिक आवश्यकताओं को सम्मिलित करती हों, ताकि इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
वर्तमान समय में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि पर्यवेक्षकों को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health - OSH) संबंधी आवश्यक ज्ञान की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जो कि सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि पर्यवेक्षकों को प्रक्रियाओं से संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) पर एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाए।
इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41C(ख) में वर्णित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में सहायता हेतु, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (DGFASLI) के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों की औद्योगिक सुरक्षा शाखा द्वारा एक पूर्णकालिक एक माह (चार सप्ताह) का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, DGFASLI भारत भर में विभिन्न संस्थानों को इस पाठ्यक्रम को DGFASLI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने हेतु सूचीबद्ध (Empanel) करता है।
यह प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह पर्यवेक्षकों को आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वे खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावी रूप से सुनिश्चित कर सकें। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पर्यवेक्षक नवीनतम तकनीकों और वर्तमान वैधानिक आवश्यकताओं की समझ प्राप्त करते हैं, जिससे वे प्रक्रियागत खतरों का विश्लेषण कर सकें और उपयुक्त जोखिम नियंत्रण विधियाँ लागू कर सकें।
सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए, इच्छुक व्यक्ति या संगठन सीएलआई मुंबई के औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग से ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं: fas@dgfasli.nic.in या कॉल करें: 022 24060 509
पर्यवेक्षकों को व्यापक ओएसएच प्रशिक्षण प्रदान करके, इस पहल का उद्देश्य मौजूदा ज्ञान अंतर को कम करना और खतरनाक प्रक्रियाओं में संलग्न कारखानों में श्रमिकों की समग्र सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाना है। यह एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में सुधार करने में योगदान देगा।
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